Paymanager के स्थान पर अब iFMS 3.0 लागू हुआ।Salary Bill, TA Bill, DA Bill, iFMS 3.0 पर बनेंगे
Paymanager के स्थान पर अब iFMS 3.0 लागू हुआ। राजस्थान के सभी कर्मचारियों के सैलरी बिल, TA Bill, DA Bill, अन्य सभी भत्ते iFMS 3.0 पर बनेंगे। राजस्थान में 1 फ़रवरी 2024 से integrated financial management system (एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली) ifms 3.0 लागू हुआ।
Employees अब सैलरी स्लिप, G-55, sip कटोती, अन्य प्रकार की सभी कटोतीयां SSO ID से iFMS 3.0 पर लॉगिन कर देख व संशोधित कर सकते है इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
iFMS 3.0 को लागू करने का आदेश
परिपत्र
वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में ifms 3.0 विकसित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत बजट, पेंशन (प्रथम भुगतान), केन्द्र प्रवर्तित योजना संचालन (SNA-SPARSH), Earned salary advance access इत्यादि प्रक्रियाऐं संचालित की जा रही है। ifms 3.0 के माध्यम से कार्मिकों के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई-भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रियाएँ भी विकसित कर उनका संचालन दिनांक 01.02.2024 से प्रारम्भ किया जा रहा है। 01 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर डेटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17.06.2021, तथा 31.05.2023 के क्रम में संवेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्यवाही पे-मैनेजर पर सम्पादित न होकर ifms 3.0 से ही सम्पादित की जायेगी।
सभी विभागों/कार्यालयों से यह अपेक्षा है कि प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ifms 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 देय माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की पे-मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 देय माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों से जाँच पूर्ण कर ली जाये। सभी विभागों / कार्यालयों का कार्मिकों एवं संवेतन बिलों (माह जनवरी 2024 देय माह फरवरी 2024) का डेटा आई.एफ.एम.एस. 3.0 पर उपलब्ध है। समस्त दिशा-निर्देशों की पालना वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 5(थ-75) डीटीए / IFMS 3.0 /11/ दिनांक 04.10.2023 के अनुसार ही किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर सम्पादित किए गये है। ऑनलाईन प्रशिक्षण सप्ताहिक आधार पर निरन्तर उपलब्ध होगा। समस्त विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेगें कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा 01 फरवरी 2024 से पूर्व ifms 3.0 पर उपलब्ध निम्न प्रक्रियाऐं पूर्ण कर ली जाएं ताकि 01 फरवरी 2024 से इनका संचालन ifms 3.0 पर प्रारम्भ किया जा सके :-
- विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष / आहरण एवं वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया।
- कार्मिकों के मास्टर डेटा का ifms 2.0 से Migration उपरान्त ifms 3.0 में जांच वेरीफिकेशन अपडेशन।
- नवनियुक्त कार्मिकों एवं कार्मिक जिनका आई.एफ.एम.एस. पर उपलब्ध नहीं है, के ifms 3.0 में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जाँच एवं 01 फरवरी 2024 से ifms 3.0 में ही रजिस्ट्रेशन सम्पादित करना।
- 01 फरवरी 2024 से ifms 3.0 में कार्मिकों की कार्मिकों को जॉइनिग रिलीविंग दर्ज कराना, पद एवं पदनाम मैप करना, संवेतन के लिए आवश्यक परिवर्तनों यथा- भत्ते, कटौती, पदोन्नति, निलम्बन, मृत्यु, एपीओं, निष्कासन, स्वेच्छिक / अनिवार्य सेवानिवृति इत्यादि को जांच कर दर्ज करना
- Ifms 3.0 पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 देय माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों की पे-मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2024 देय माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों से जाँच तथा आगामी माह के संवेतन बिलों की वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार ifms 3.0 पर आवश्यक कार्यवाही का सम्पादन ।
- संवेतन, पेंशन प्रथम भुगतान, मासिक भुगतान, एसएनए स्पर्श से संबंधित भुगतान के बिल ifms 3.0 पर ही बनाये जाये। इसके अतिरिक्त समस्त बिल वर्तमान में पे-मैनेजर पर जनरेट होने के उपरान्त ifms 3.0 पर Core disbursement engine के माध्यम से कोष प्रणाली एवं भुगतान हेतु दिनांक 11.02.2024 से प्रेषित किये जाये। प्रक्रियों का यूजर मैन्युअल सिस्टम पर ही उपलब्ध है।
सिस्टम पर उपलब्ध प्रक्रियाएँ / दिशा निर्देश परिपत्र क्रमांक एफ.5 (थ-75) डीटीए / IFMS 3.0 /11/ दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में ही होगें। उक्त प्रक्रियाओं को उपयोग करने की ऑपरेशनल गाईडलाईन परिशिष्ट- ‘क’ पर उपलब्ध है। यूजर मैन्युअल सिस्टम पर ही उपलब्ध है। इस संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर सम्पादित किए गये है। ऑनलाईन प्रशिक्षण सप्ताहिक आधार पर निरन्तर उपलब्ध होगा। निजी निक्षेप खातों से संवेतन बिल बनाये जाने की प्रक्रिया ifms 3.0 पर दिनांक 01.04.2024 से उपलब्ध होगी। इससे पूर्व दिनांक 01.03.2024 से कार्मिकों एवं संवेतन बिलों का डेटा टेस्टिंग हेतु उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त कोष प्रणाली तथा ई-भुगतान प्रक्रियाएँ भी ifms 3.0 के अन्तर्गत दिनांक 11.02.2024 से लागू की जा रही है।
हेल्प डेस्क हेतु 0141- 2922782 एवं 2744402, ई-मेल आई.डी. employeehelpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षित है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों/ आहरण एवं वितरण अधिकारियों के स्तर पर उक्त प्रक्रियाओं की गहन जांच एवं सत्यापन सुनिश्चित करें तथा दिनांक 01.02.2024 से प्रक्रियाओं का पूर्ण उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।