इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना -Indira Gandhi Maternity Nutrition Scheme
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस)
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तथा तीन वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति को सुधारने के लिए सशर्त मातृत्व सहयोग (Conditional Maternity Benefit) और पोषण परामर्श पर आधारित योजना है।
राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19.11.2020 से, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, राज्य के पाँच जनजातीय जिलों – प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में लागू की गयी है। योजनान्तर्गत द्वितीय संतान हेतु गर्भधारण करने वाली महिलाओं को, निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर निम्नानुसार पाँच किश्तों में 6,000 रूपये की नकद सहयोग राशि सीधे उनके खातों में जमा की जावेगी :-
पहली किश्त – 1000 रूपये
दूसरी किश्त – 1000 रूपये
तीसरी किश्त – 1000 रूपये
चौथी किश्त – 2000 रूपये
पाँचवी किश्त – 1000 रूपये
योजना की शर्तों की जानकारी तथा पंजीकरण करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता से संपर्क करें।
योजना का संचालन
योजना के नामित अधिकारी : | नोडल अधिकारी |
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना निम्न जिलों में लागू है : | बांसवाडा , डूंगरपुर , उदयपुर , बारां , प्रतापगढ़ |
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना निम्न प्रोग्राम एरिया में लागू है : | जनजातीय |
पात्रता
- पात्र लाभार्थी –
- योजना हेतु ऐसी सभी महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना जाएगा-
- – जो निर्धारित तिथि 01.11.2020 को या उसके पश्चात द्वितीय संतान हेतु गर्भवती हैं।
- अथवा
- निर्धारित तिथि के पश्चात द्वितीय संतान हेतु प्रथम एएनसी के रूप में पंजीकृत हुई हैं।
- – योजना की शर्तों को पूर्ण करते हुए, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के अन्तर्गत पात्र होगी।
- – गर्भपात अथवा मृत शिशु जन्म (Still Birth) की स्थिति में, लाभार्थी महिला, भविष्य में गर्भधारण करने पर, योजनान्तर्गत पात्र होंगी।
- अपात्र लाभार्थी –
- – केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप नियोजित महिला अथवा जो अन्य किसी प्रचलित विधि के अन्तर्गत समान प्रकार का लाभ प्राप्त कर रही है, उक्त लाभार्थी इस योजना हेतु अपात्र होगी।
- – प्रथम गर्भावस्था से जुडवा बच्चे होने की स्थिति में द्वितीय गर्भधारण वाली महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।
- – पुनर्विवाह की स्थिति में, नव-दम्पती (दोनों में से किसी के भी) के पूर्व में, एक से अधिक सन्तान होने की स्थिति में सम्बन्धित महिला योजनान्तर्गत अपात्र होगी।
- – कोई भी महिला एक साथ, IGMPY और समान शर्तों से जुड़ी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) कीे किश्तों का लाभ लेने हेतु अपात्र होगी।
आवेदन कैसे करें
- IGMPY मुख्यतः कागज़ रहित (पेपरलेस) योजना है। लाभार्थियों को किश्तों के लिए किसी प्रकार का फॉर्म जमा नहीं करना होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित PCTS द्वारा लाभार्थी की योजना से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जायेगी।
- योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी द्वारा PCTS पर पंजीकरण के समय स्वयं का जन-आधार/Bhamashah ID और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जहां लाभार्थी का जन-आधार नहीं होगा, वहां जन-आधार बनवाने के लिए कार्यवाही की जाएगी।
आवयश्क दस्तावेज़
इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
-
अन्य दस्तावेज* : Photocopy of Mamta Card
-
जन-आधार/भामाशाह कार्ड की प्रति* : Copy of Jan Aadhar Card
-
बैंक पासबुक की प्रति* : Copy of Bank Passbook
नोट : * आवेदन करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज को दर्शाता है |
लाभार्थी को देय लाभ
किश्त |
शर्त |
राशि |
पहली |
गर्भावस्था जांच व पंजीकरण (ANC & Registration) होने पर (अंतिम माहवारी तिथि से 120 दिनों के भीतर पंजीकरण होने पर) |
1,000 |
दूसरी |
कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांचें (ANC) पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर) |
1,000 |
तीसरी |
बच्चे के जन्म पर, (संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) पर) |
1,000 |
चौथी |
बच्चे के 3½ माह (105 दिवस) की उम्र तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात बच्चे का जन्म पंजीकरण होने पर (टीकाकरण के अंतर्गत बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस-बी या इसके समकक्ष विकल्प की पहली खुराक मिलने पर) |
2,000 |
पांचवीं |
द्वितीय संतान के उपरान्त दम्पती द्वारा संतान उत्पत्ति के 3 माह के भीतर स्थायी परिवार नियोजन साधन अपानाये जाने (PP Sterlisation) अथवा महिला द्वारा कॉपर टी (PPIUCD) लगवाया जाने पर |
1,000 |
कुल राशि |
6,000 |