स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश Casual Leave (सीएल) के हकदार हैं। कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 दिन की आकस्मिक छुट्टी ले सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा एक बार में 10 दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं दी जाती है।
यदि किसी अवधि के पूर्वगामी या पश्चातवर्ती या मध्य में कोई रविवार, राजकीय अवकाश या साप्ताहिक अवकाश आकस्मिक अवकाश का हिस्सा नहीं माना जाता है, तो एरियन को बिना पूर्व सूचना के अपना मुख्यालय/जिला छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है।
- राज्य कर्मचारियों को आधे दिन का भी अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- शिक्षकों के लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक की जाती है।
- मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) की गणना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की जाती है।
- सातवें वेतन आयोग के अनुसार नवनियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पूर्ण कैलेण्डर वर्ष पर 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) देय होंगे। अधूरे कैलेण्डर वर्ष की स्थिति में उसे प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए आनुपातिक आधार पर 1.25 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का लाभ देय होगा। इससे अधिक अवकाश होने की स्थिति में अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 122 (ए) के अनुसार सरकारी सेवा में परिवीक्षाधीन कर्मचारी परिवीक्षा अवधि के दौरान कोई अन्य अवकाश अर्जित नहीं करेगा।
राजस्थान सेवा नियम, 1951 के परिशिष्ट-1 की धारा-III में आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, राज्य कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) लेने से पूर्व, अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर, ऐसे अवकाश की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।
राज्य सरकार के आदेश संख्या पी 1(4) वित्त/नियम/2008 दिनांक 14 फरवरी, 2012 के अनुसार, यदि कोई राज्य कर्मचारी आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) पर निजी विदेश यात्रा करना चाहता है, तो उसे कम से कम 3 सप्ताह पूर्व सक्षम अधिकारी को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) का आवेदन देना होगा। ताकि कर्मचारी का अवकाश समय पर स्वीकृत/अस्वीकृत किया जा सके।
- लगातार तीन दिन तक 10 मिनट की देरी को आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) माना जाएगा। इसलिए, कर्मचारी की 1 आकस्मिक छुट्टी काट ली जाएगी।
वित्त विभाग के आदेश एफ1 (8) विश्वविद्यालय (नियम)/95 दिनांक 20-2-2002 के अनुसार, जो 1-1-2002 से प्रभावी है, यह अवकाश वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को निम्नानुसार देय होगा –
- तीन माह या उससे कम सेवा शेष रहने पर – 5 दिन
- तीन माह से अधिक लेकिन छह माह शेष रहने पर – 10 दिन
- यदि छह माह से अधिक सेवा शेष है – 15 दिन
जिस कर्मचारी का वहां उपयोग नहीं हुआ है, उसकी यह छुट्टी गैर-छुट्टी पर या इसके विपरीत छुट्टी से समाप्त हो जाएगी और नए स्थान पर निम्नलिखित छुट्टी देय होगी –
- तीन महीने की अवधि शेष रहने पर – 3 दिन
- तीन महीने से अधिक शेष रहने पर – 7 दिन
अन्य प्रकार की छुट्टियां जैसे पी.एल., गैर-परिवर्तित छुट्टी आदि का लाभ सी.एल. के साथ नहीं लिया जा सकता है। प्रत्येक शिक्षक के सी.एल. पोस्टिंग रजिस्टर को बनाए रखना आवश्यक है।
Special Casual Leave विशेष आकस्मिक अवकाश
- नसबंदी के लिए पुरुष कर्मचारियों को 6 दिन तथा महिला कर्मचारियों को 14 दिन का अवकाश।
- पत्नी की नसबंदी के बाद पुरुष कर्मचारी को 7 दिन का अवकाश।
- निषेध अवकाश – संक्रामक रोग की स्थिति में 21 दिन का अवकाश।
- शैक्षणिक अवकाश – मान्यता प्राप्त शिक्षक संघों के पदाधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बैठक या परीक्षा कार्य, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सेमिनार, सेमिनार में भाग लेने आदि के लिए देय एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 10 दिन का अवकाश।
- कर्मचारी खिलाड़ियों को स्थानीय-राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 10 दिन का अवकाश तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लेने के लिए एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का अवकाश दिया जाता है।
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Order Description | Download Link |
Director’s Objection on CL count dated 18.01.2019 | |
Order of the Director regarding CL calculation dated 22.05.2019 | Click Here |
Order of the Director regarding CL calculation dated 04.09.2019 | Click Here |
Order of the Director regarding CL calculation dated 18.09.2019 | Click Here |
Note
स्थायी रूप से कार्यरत कर्मचारी एक वर्ष में 15 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) (सीएल) के हकदार हैं। कर्मचारी एक बार में अधिकतम 10 दिन की सीएल ले सकता है।